गृह मंत्रालय का आदेश, लॉकडाउन में अब नहीं मिलेगी ये सुविधा 20 अप्रैल का था सबको इंतज़ार, मगर अब …….

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2004

देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है. इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी.

लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी. लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है. हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी.

दरअसल, 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही है. हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी. लेकिन इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं की जा सकेगी.