जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने सोमवार को नए आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि केबल के बिल माफ नहीं किए गए हैं। हालांकि लोग भविष्य में उसकी अदायगी कर सकते हैं। फिलहाल, बिल न देने पर केबल वाले लोगों का कनेक्शन नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर केबल कंपनी का कर्मचारी लोगों से बिल लेना चाहता है तो प्रशासन से कर्फ्यू पास लेकर यह काम कर सकता है। हालांकि अगर कोई घर इस वक्त केबल का बिल नहीं दे सकता तो उससे भविष्य में बिल का भुगतान लिया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर कोई केबल कंपनी केबल की रिपेयर करना चाहती है तो वह भी संबंधित एसडीएम से कर्फ्यू पास लेकर इस काम को कर सकती है। कुछ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए थे कि कोरोना वायरस के बारे में सूचना घर-घर तक पहुंचाने के मद्देनजर मौजूदा हालात में बिल अदा न कर पाने पर केबल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उपभोक्ता हालात सामान्य होने पर इसका बिल जमा कर सकता है। लोग इससे ये समझ रहे थे कि बिल माफ़ कर दिया गया है।