कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय बैंक संघ ने देश के सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच काम के घंटे को सीमित रखें. भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले महीने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजकों से कहा कि वह संबंधित राज्यों में व्याप्त कोविड 19 की स्थिति और जरूरतों के मुताबिक बैंक शाखाओं की मानक परिचालन प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं.
इस निर्देश के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही अन्य सरकारी और प्राइवेट बैंक ने भी यह नियम लागू कर दिए हैं. हालांकि, कोरोना के केसों के हिसाब से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यह तय करेगी कि इस नए नियम को किन क्षेत्रों में लागू किया जाना है.
31 मई तक प्रभावी रहेंगे नए नियम
अगर आपको किसी काम से बैंक ब्रांच जाना है तो याद रखें कि ज्यादातर बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम कर रहे हैं. खुलने और बंद होने का नया नियम 31 मई तक प्रभावी रहेगा.
बैंकों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही करेगा काम
ये भी कहा गया है कि संक्रमण को देखते हुए सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही बैंकों में काम करने की इजाजत होगी. एसोसिएशन के मुताबिक बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से काफी एहतियात बरतने की जरूरत है. जरूरी कामों को छोड़कर किसी और काम के लिए बाहर जाने की इजाजत लोगों को नहीं है. वहीं सभी सरकारी ऑफिस भी फिलहाल बंद हैं. बेकाबू होते कोरोना के मामलों की वजह से सरकार को इस तरह का सख्त कदम उठाना पड़ा.
ये 4 अनिवार्य सेवाएं रहेंगी चालू
इन नए नियमों के अनुसार, बैंकों में ये चार अनिवार्य सेवाएं चालू रहेंगी.
- ग्राहक बैंक में कैश जमा करना
- ग्राहक बैंक में कैश निकालना
- चेक से जुड़े काम
- डिमांड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT से जुड़े काम कर सकते हैं.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकिंग समितियां अपने अपने स्थानों की स्थिति की समीक्षा करेंगी और अतिरिक्त सेवाओं पर निर्णय लेंगी जो दी सकती है.