school fees
देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं. ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को स्कूल फीस भरने से राहत दी है.
गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अभिभावकों को राहत दी है. गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते, तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते हैं. वहीं अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दी है, उन्हें स्कूल खुलने के बाद फीस वापस दी जाए या अगले महीने की मानी जाएगी. हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं. गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लास देने से इनकार कर दिया है.
दरअसल, कोरोना वायरस के कारण फिलहाल स्कूल बंद हैं. ऐसे में स्कूल शुरू न होने के बावजूद कई स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल कर रहे थे. इस मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी. पीआईएल के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया गया था. जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है.
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