पंजाब सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्रों को स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी | सरकार ने लगभग कई दशकों पहले लिए गए इस फैसले को वापस लिया है |
सरकार के इस फैसले से स्कूलों को करारा झटका लगा है तो वहीं लाखों पैरंट्स को चैन की सांस मिली है |आपको बता दें कि छात्रों द्वारा एक स्कूल से दूसरे स्कूल एडमिशन के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए कई प्राइवेट स्कूल छात्रों व उनके अभिभावकों को आर्थिक शोषण से पीड़ित करते थे| यह मामला पिछले काफी समय से सरकार के पास विचारअधीन था, जिसको आज पंजाब सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए आदेश वापस ले लिए गए हैं |
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि छात्र व उनके अभिभावक सिर्फ स्वःघोषणा पत्र देने से ही स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं |सरकार के इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों को करारा झटका लगा है तो वहीं पेरेंट्स को राहत की सांस ली है |
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