वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है। TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस की वजह से नए तरह के संकट में फंसती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही GDP Growth में कमी की समस्या से जूझ रहा है।
सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं वैधानिक एवं विनायमक से जुड़े मोर्चों पर सरकार ने किस तरह की राहत दी है |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार शाम आठ बजे एक बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार देशवासियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री इस दौरान कुछ अहम ऐलान कर सकते हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।
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