सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा
ब्यूरो रिपोर्ट
लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है. इसके साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
- रेल, सड़क, हवाई और लोकल यातायात 3 मई तक बंद रहेंगे.
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- निजी दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद रहेंगे.
- सभी तरह के पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बंद रहेंगे.
- सिनेमाहॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट आदि भी बंद रहेंगे.
6. सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों पर रोक 3 मई तक जारी रहेगी.
7.धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगाी.
सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा.
जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग बना रहे.